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Report Khabar > अंतर्राष्ट्रीय > भारत-UK CETA ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू: नियमों में बड़ा बदलाव, वित्त मंत्रालय ने जारी किया कस्टम ड्यूटी नोटिफिकेशन
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भारत-UK CETA ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू: नियमों में बड़ा बदलाव, वित्त मंत्रालय ने जारी किया कस्टम ड्यूटी नोटिफिकेशन

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Last updated: 2026/07/15 at 11:23 AM
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नई दिल्ली : आयात के नियम में आज से बदल गए हैं. आज से भारत-UK CETA मुक्त व्यापार समझौता प्रभावी हुआ है. वित्त मंत्रालय ने कस्टम ड्यूटी का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया है. UK से आयातित उत्पादों पर नई BCD, AIDC और हेल्थ सेस दरें लागू हो गई है.

UK मूल के उत्पादों को ही रियायती कस्टम ड्यूटी का लाभ मिलेगा. रूल्स ऑफ ओरिजिन के तहत आयातकों को प्रमाण देना होगा. संवेदनशील उत्पादों के लिए टैरिफ रेट कोटा की व्यवस्था लागू. निर्धारित सीमा तक रियायती ड्यूटी मिलेगी, सीमा पार होने पर सामान्य शुल्क लागू होगा. भारत-UK व्यापार और निवेश को नया प्रोत्साहन मिलेगा.

आज से बदले आयात के नियम
-आज से प्रभावी हुआ भारत-UK CETA मुक्त व्यापार समझौता
-वित्त मंत्रालय ने जारी किया कस्टम ड्यूटी का विस्तृत नोटिफिकेशन
-UK से आयातित उत्पादों पर नई BCD, AIDC और हेल्थ सेस दरें लागू
-UK मूल के उत्पादों को ही मिलेगी रियायती कस्टम ड्यूटी का लाभ
-रूल्स ऑफ ओरिजिन के तहत आयातकों को देना होगा प्रमाण
-संवेदनशील उत्पादों के लिए टैरिफ रेट कोटा की व्यवस्था लागू
-निर्धारित सीमा तक मिलेगी रियायती ड्यूटी, सीमा पार होने पर सामान्य शुल्क लागू
-भारत-UK व्यापार और निवेश को मिलेगा नया प्रोत्साहन

TAGGED: Customs Duty Notification, Finance Ministry India, India UK CETA, India UK Free Trade Agreement, India UK Trade Relations, International News, Rules of Origin, Tariff Rate Quota, बिजनेस न्यूज़, भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता, वित्त मंत्रालय
reportkhabarnews July 15, 2026
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