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Report Khabar > न्यूज़ > नरेश मीना को समरावता मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत खारिज, टोंक SC/ST कोर्ट ने जमानत खारिज की
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नरेश मीना को समरावता मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत खारिज, टोंक SC/ST कोर्ट ने जमानत खारिज की

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Last updated: 2026/07/13 at 9:09 PM
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टोंक: समरावता मामले में नरेश मीना को हाईकोर्ट से मिली जमानत खारिज की गई. टोंक SC/ST कोर्ट ने जमानत खारिज की. हाईकोर्ट से मिली जमानत की शर्तों के उल्लंघन के चलते जमानत खारिज की. कोर्ट ने नरेश मीना को अरेस्ट वारंट से भी तलब किया.

समरावता मामले को लेकर दर्ज की गई FIR 166/24 जुड़ा प्रकरण है. नगरफ़ोर्ट थाना पुलिस ने SC/ST कोर्ट के स्पेशल PP के जरिए पत्र पेश किया था. नरेश मीना की जमानत खारिज करने को लेकर पत्र मामले में आज सुनवाई करते हुए नरेश मीना की जमानत कोर्ट ने खारिज की. समरावता मामले के बाद 11 जुलाई 2025 को नरेश मीना को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. नरेश मीना 14 जुलाई को टोंक जेल से बाहर आए थे.

समरावता मामले में नरेश मीना को हाईकोर्ट से मिली जमानत खारिज:
-टोंक SC/ST कोर्ट ने खारिज की जमानत
-हाईकोर्ट से मिली जमानत की शर्तों के उल्लंघन के चलते की जमानत खारिज
-कोर्ट ने नरेश मीना को अरेस्ट वारंट से भी किया तलब
-समरावता मामले को लेकर दर्ज की गई FIR 166/24 जुड़ा प्रकरण
-नगरफ़ोर्ट थाना पुलिस ने SC/ST कोर्ट के स्पेशल PP के जरिए पेश किया था पत्र
-नरेश मीना की जमानत खारिज करने को लेकर पत्र
-मामले में आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खारिज की नरेश मीना की जमानत
-समरावता मामले के बाद 11 जुलाई 2025 को मिली थी नरेश मीना को हाईकोर्ट से जमानत
-14 जुलाई को टोंक जेल से बाहर आए थे नरेश मीना

TAGGED: Arrest Warrant, Samravata Case, SC ST Court Tonk, Tonk News, जमानत खारिज, नरेश मीना, समरावता मामला
reportkhabarnews July 13, 2026
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